चंडीगढ़.पंजाब में स्टाफ नर्स की 900 से अधिक नियुक्तियों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। जस्टिस दया चौधरी ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि सिर्फ याचियों के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई गई है। ऐसे में पूरी नियुक्तियों के रिजल्ट घोषित किए जाने पर कोई रोक नहीं है।
– हनुमान प्रसाद व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें काउंसलिंग में भाग नहीं लेने दिया जा रहा।
– कहा गया कि उनके पास पंजाब नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है।
18 उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर आपत्ति
– हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिस को याचियों को प्रोविजनल तौर पर काउंसलिंग में शामिल किए जाने और याचिका पर फैसले तक रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए थे।
– उम्मीदवारों की तरफ से वकील आरएस बजाज ने कहा कि 10 उम्मीदवारों की आड़ में पूरा रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। महज 18 उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।
– इन 18 उम्मीदवारों को छोड़ शेष रिजल्ट घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि पूरे रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई गई बल्कि याचियों के मामले में रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए गए हैं।