उच्चतम न्यायालय ने वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की सूचीबद्ध याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग में कॉलेजियम के जरिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए जाएं। इस कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता और अन्य लोग शामिल हों।