सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमल नाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस नेता कमल नाथ को स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग यह कैसे तय कर सकता है कि किसी पार्टी का नेता कौन हो। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब कमल नाथ चुनाव के दौरान प्रचार कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कमल नाथ और कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग द्वारा स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है कि किसी पार्टी का नेता कौन हो, ऐसा किया जाना उनके अधिकारों का हनन है।
इस मामले में कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने यह आदेश देने से पहले उनसे पक्ष तक नहीं मांगा। पूर्व सीएम कमल नाथ का कहना था कि स्टार प्रचारक कोई पद नहीं, जिस पर से किसी को हटाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने इस फैसले से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही मुझसे संपर्क कर कोई जवाब लिया गया। प्रचार अभियान के आखिरी दिनों में यह गलत कार्रवाई की गई।
यह है पूरा मामला
डबरा में एक चुनावी सभा में पूर्व सीएम कमल नाथ ने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके बाद भाजपा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की थी। चुनाव आयोग ने कल कमल नाथ के बयानों को आधार बनाते हुए उप-चुनाव के लिए उनके स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था।