योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने दिल्ली से सटे नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिमों के त्योहारों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यूपी सरकार ने शिवरात्रि और बकरीद से पहले गौतमबुद्ध नगर में धार 144 लागू कर दी है। आगामी 45 दिनों में शिवरात्रि, रक्षाबंधन, बकरीद, जन्माष्टमी और मुहर्रम का त्योहार आएगा। इस दौरान असामाजिक तत्व अराजकता फैला सकते हैं। ऐसी किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए योगी सरकार ने यह कदम उठाया है।
क्या हैं नए नियम
नोएडा के गौतमबुद्ध नगर में लागू नए नियमों के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थान में एक साथ 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े किसी भी आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिलेके सभी कंटेनमेंट जोन में मेडिकल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां 30 अगस्त तक बंद रहेंगी।
कोरोना संक्रमण और अराजकता रोकने के लिए लगाया कर्फ्यू
गौतमबुद्ध नगर पुलिस की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रद्धा पांडे ने बताया “जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इन बड़े त्योहारों पर कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है और असामाजित तत्व ऐसे मौकों पर हिंसा और अराजकता फैला सकते हैं। इसे रोकने के लिए जिले में धारा 144 लगा दी गई है।”
जिम, सिनेमा हाल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
जिला प्रशासन के अनुसार जिम, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट पहले की तरह सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। अभी भी किसी को होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सभी होटल सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा ही दे पाएंगे। जिले में चलनी वाली सभी बसें और टैक्सी अपनी क्षमता की 50 फीसदी सवारी ही बैठा सकेंगी। ऑटो और रिक्शॉ में ड्राइवर सहित सिर्फ 2 लोगों को बैठने की अनुमति होगी। वहीं ई-रिक्शॉ में डाइवर को मिलाकर कुल 3 लोग बैठ सकेंगे। चार पहिया वाहन में अधिकतम 4 लोग सफर कर सकेंगे।
सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना जरूरी
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे ऑडियो/वीडियो कैसेट या सीडी बेचने की अनुमति नहीं होगी, जो सांप्रदायिक सद्भावना को हानि पहुंचाते हैं और आम लोगों को गुमराह कर सकते हैं। जुलूस निकानले से पहले या सड़क ब्लॉक करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। पुलिस के निर्देशों का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना के चलते 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य में कोरोना के 100 नए मामले सामने आए हैं। यहां कोरोना से हुई मौतों की संख्या 22.6936 पहुंच चुकी है, जबकि यहां कुल 17,07,225 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।