अब शादी-विवाह समारोह में 150 लोग भाग ले सकते हैं। पटना जिला प्रशासन ने शादी में बैंड-बाजा वालों पर लगी रोक को भी हटा लिया है। प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया तथा इससे संबंधित गाइडलाइन सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज भी दिया गया है।
इससे पहले शादी-विवाह और कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर बिहार सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की थी, जिसके अनुसार सड़कों पर बैंड बाजा और बारातियों का जुलूस नहीं लगेगा। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग (स्टाफ सहित) ही उपस्थित हो सकते थें।
वहीं श्राद्ध कर्म में मात्र 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह आदेश 3 दिसम्बर तक प्रभावी होगा। शादी या श्राद्ध कर्म में भाग लेने वालों को मास्क लगाना और सेनेटाइजर साथ रखना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी रखनी होगी। बीमारी के लक्षण वाले समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे।
पटना समेत 6 जिलों में आधे अधिकारी-कर्मचारी ही आएंगे
पटना शहर में कोरोना संक्रमण का दर 10 प्रतिशत से अधिक है। वहीं बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले में भी एक सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना समेत इन जिलों में सरकारी और निजी दफ्तरों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या को 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।