रांची में निर्भया केस में मौत की सजा पाए दोषी को पटना में नाबालिग से रेप में मिली ताउम्र कैद की सजा

बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले मेंं दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत जिंदगीभर यानी ता-उम्र कैद की कड़ी सजा सुनायी है जबकि रांची में हुए दुष्कर्म के एक मामले में इस अभियुक्त को पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। पटना पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने शनिवार को नालंदा के एकंगरसराय के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल श्रीवास्वाव उर्फ राज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और रांची सीबीआई कोर्ट द्वारा दिए गए मौत की सजा के फैसले में दिए गए साक्ष्य को देखते हुए दोषी राहुल कुमार को आदतन अपराधी माना है। दोषी राहुल कुमार दया का पात्र नहीं है। वह समाज में रहने लायक नहीं है। इसलिए जबतक जिंदा रहेगा तब तक उसे जेल में कैद रहने की सजा दी गई है। पॉक्सो कोर्ट ने इसके अलावा चोरी, दुष्कर्म आईटी एक्ट के तहत दोषी राहुल कुमार को 4 लाख 20 हजार रुपया जुर्माना की भी सजा दी है। वहीं, दूसरी ओर पॉक्सो कोर्ट ने इस कांड की पीड़िता को 15 लाख रुपया आपराधिक क्षतिपूर्ति नियम के तहत मुआवजा जिला विधिक प्राधिकार को देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने फैसले की प्रति डीएम को भी भेजने का आदेश दिया है।

कंकड़बाग की एक नाबालिग स्कूली छात्रा को घर में अकेला देखकर उसके घर में चोरी करने घुस गया और रूम में अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। साथ ही नाबालिग छात्रा का नग्न फोटो भी मोबाइल से खींच लिया। जब नाबालिग ने हल्ला किया तब घर के परिवार वाले जाग गए और वह भाग गया था। बाद में महिला थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार्जशीट दायर किया था। इसी मामले में पॉस्को कोर्ट ने शनिवार को दोषी अभियुक्त राहुल कुमार को सजा दी है। यह आपराधिक घटना महिला थाने में 21/2013 दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से इस मामले में 11 अभियोजन गवाह और 12 साक्ष्य पेश किये गये थे। 

अभियोजन की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक सुरेशचन्द्र प्रसाद ने बताया कि सजा पाए राहुल कुमार उर्फ राज श्रीवास्तव को रांची के चर्चित दुष्कर्म कांड में रांची की सीबीआई विशेष कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में  सजा-ए मौत की सजा मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि सजा पाए राहुल कुमार हार्डकोर क्रिमिनल है और वह राहुल कुमार उर्फ राहुल राज उर्फ राहुल श्रीवास्तव उर्फ रॉकी उर्फ आर्यन उर्फ अंकित नाम से भी चर्चित है। पटना जिले की स्पीडी ट्रायल की प्रभारी इंस्पेक्टर उमा सिंह ने बताया कि रॉची में छात्रा का रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और आग लगाकर लाश को जलाने का प्रयास किया था। इस कांड में रॉची सीबीआई कोर्ट ने राहुल कुमार को मौत की सजा दी है।  06 (एस)  2018 आपराध की धारा 302,376,201, धारा में 20 दिसंबर 2019 को सजा हुई है। रांची शहर सदर थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसका नंबर 534 /2016 है। 

राहुल पर दर्ज मामले
पटना: बताया गया है कि अभियुक्त राहुल कुमार के खिलाफ पटना में 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें तीन कंकड़बाग, एक बेऊर और एक महिला थाने में दर्ज है जो वर्ष 2012 और 2013 का है। 

हिलसा: न्यायिक हिरासत से राहुल फरार हुआ था। इस मामले में एकंगरसराय थाने में केस दर्ज हुआ था। कांड संख्या 127/2016  दिनांक 26 नवंबर 2016 है। वर्ष 2013 में महिला थाने की पुलिस ने राहुल कुमार को रेप, हत्या का प्रयास और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत नहीं मिलने की वजह से जेल में था। वह अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए अपने घर एकंगरसराय गया था वहां से पुलिस हिरासत से भाग गया।

रांची: यहां के दुष्कर्म और हत्या मामले में उसे मौत की सजा हुई है।
 
लखनऊ: लखनऊ के हसनगंज थाने में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हार्डकोर अपराधी को पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल के साथ वर्ष 2013 में गिरफ्तार किया था तभी से वह बेऊर जेल में बंद था। उसके खिलाफ रेप, हत्या का प्रयास और चोरी का आपराधिक ट्रायल चल रहा था तभी सजा होने के डर से वह न्यायिक हिरासत से वर्ष 2016 में भाग गया था। अपराधी राहुल भाग कर रांची और लखनऊ में जाकर छुप गया और वही फिर से अपराध करने लगा। रांची में बड़ा अपराध करने के बाद वहां से लखनऊ भाग गया। 

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