रसडा के विधायक उमाशंकर की सदस्यता रद्द

बसपा उमाशंकरलखनऊ ,बलिया जिले के रसडा से  बसपा विधायक उमाशंकर की सदस्यता रद्द करने के आदेश दिए गए है। यह आदेश चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तरप्रदेश राज्यपाल रामनाईक ने जारी किये है। उमाशंकर सिंह पर गंभीर आरोप है कि विधायक चुने जाने के बाद भी अपने नाम की फर्म पर ठेकेदारी कर रहे थे | हाईकोर्ट के आदेश के चलते एक बार इनकी सदस्यता बहाल कर  दी गई थी | इस बार चुनाव आयोग के आदेश के बाद इनकी सदस्यता राज्यपाल ने समाप्त कर दी है | रसडा विधान सभा से पुनह बसपा से विधायक के प्रत्याशी है |

राज्यपाल राम नाईक ने मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी को पत्र लिख कर विधायक उमा शंकर सिंह के मामले में जल्द निर्णय लेने को कहा है। वे पहले भी दो बार आयोग को पत्र लिख चुके हैं। बलिया की रसड़ा सीट से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह और महराजगंज की फरेंदा सीट से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस एनके मेहरोत्रा की जांच में सरकारी ठेके लेने के दोषी पाए गए थे। लोकायुक्त ने जांच रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी और चुनाव आयोग से वार्ता के बाद दोनों की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश की थी। लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्यपाल ने केंद्रीय चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी लेकिन चुनाव आयोग ने लंबे अर्से तक जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2014 में राज्यपाल ने इस मामले को लेकर पांचवा कड़ा पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा, जिस पर आयोग ने अपना जवाब दिया।

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