योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया नया आदेश, जानिए क्या होगा बदलाव

योगी सरकार ने कोरोना के ठीक होते हालात को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति की अनुमति दी है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सेनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर, सोशन डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल पर यथासंभव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालयों को बंद करने या उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर पर फैसला किया जाएगा।

21 जून से सभी दुकानें खोलने की मिली थी छूट : 

यूपी सरकार ने 21 जून से कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट को हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। बाजारों के खुलने का समय भी रात नौ बजे तक बढ़ा दिया गया था। अभी प्रदेशा में शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी जारी है। मॉल्स भी सोमवार से शुक्रवार तक खुल रहे हैं। 

सिनेमा हॉल व जिम नहीं खुले अभी :

यूपी में सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम खोलने की अनुमति नहीं मिली। स्कूल व कॉलेज शिक्षण कार्य के लिए अभी बंद हैं। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं व कोचिंग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति दी जा चुकी है। बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति पहले दी जा चुकी है। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जाएंगे। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में बंद अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकाल के अनुसार अनुमति मिली हैं। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com