यूपी: नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी, 134 लोगों से होगी 48 लाख के नुकसान की भरपाई, भेजा नोटिस

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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर को हुए उपद्रव के मामले में उपद्रवियों पर पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। जिसके बाद 134 उपद्रवियों को सरकारी संपत्ति को हुए 48 लाख रुपये के नुकसान की रिकवरी के लिए नोटिस भेजे गए हैं।

20 दिसंबर को हुए उपद्रव में हापुड़ रोड स्थित इस्लामाबाद पुलिस चौकी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। हापुड़ रोड पर करीब पौने दो किमी की दूरी में उपद्रवियों ने डिवाइडर तोड़ डाले थे और ग्रिल उखाड़ दी थी। पुलिस के एक दर्जन से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की थी। लिसाड़ी रोड पर भी उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। शुक्रवार को एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह की बैठक हुई। एसपी सिटी ने बताया कि 161 उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है। जिनमें से 134 उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। 48 लाख की रिकवरी उपद्रवियों से वसूल की जाएगी।

उपद्रवियों से मांगा स्पष्टीकरण
सीओ कोतवाली दिनेश शुक्ला का कहना है कि सबसे अधिक उपद्रवी नौचंदी, ब्रह्मपुरी और लिसाड़ीगेट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें 30 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी को नोटिस देकर थानों में बुलाया गया है। जिसमें सभी को स्पष्टीकरण देना होगा कि वह 20 दिसंबर को कहां थे और क्या उनकी गतिविधियां रहीं। वीडियो और फोटो में भी इनकी पहचान कराई जाएगी।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गत 20 दिसंबर को शहर में हुए हिंसक प्रदर्शन, आगजनी एवं उपद्रव में क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासन की ओर से 46 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। एडीएम प्रशासन की ओर से जारी नोटिस का सात दिनों में जवाब मांगा गया है। उधर, अभी तक एडीएम के पास 48 लोगों ने उपद्रव में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए साक्ष्य समेत प्रत्यावेदन दिए हैं।

मुजफ्फरनगर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा में सिविल लाइन और कोतवाली में अभी तक 48 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 258 नामजद और छह हजार से अधिक अज्ञात लोग हैं। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने क्षतिपूर्ति के प्रत्यावेदन जमा कराने के लिए एडीएम प्रशासन अमित सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अभी तक उनके पास 48 लोगों की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यावेदन आए हैं। शासन के आदेश पर आगजनी करने वालों से ही नुकसान की भरपाई करनी है। एडीएम कोर्ट की ओर से उपद्रव के मामले में 46 लोगों को क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें खालापार, मदीना कालोनी, हाजीपुरा, रुड़की रोड आदि के लोग शामिल हैं।

नोटिस में कहा गया है कि पुलिस की आख्या के अनुसार आप उपद्रव में शामिल थे, क्यों न नुकसान की क्षतिपूर्ति आपसे की जाए, इसके लिए सात दिन में जवाब मांगा गया है। शहर कोतवाली में नामजद 19 और सिविल लाइन थाना में नामजद 27 समेत कुल 46 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सिविल लाइन क्षेत्र के लोगों से नौ जनवरी और कोतवाली क्षेत्र के लोगों से 10 जनवरी को नोटिस का जवाब मांगा गया है।

इन्होंने कहा…
उपद्रव में हुए नुकसान के संबंध में अभी तक 48 लोगों ने साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन कर क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसमें सिविल लाइन और शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमों में नामजद 46 लोगों को क्षतिपूर्ति के नोटिस जारी किए है, जिनसे सात दिनों में जवाब मांगा गया है। – अमित सिंह एडीएम प्रशासन

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