बिहार में बालू, पत्थर सहित अन्य तरह के अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने वाला है। खान एवं भूतत्व विभाग यह प्रावधान करने जा रहा है कि ऐसे वाहनों को वह खुद जब्त करेगा और उनकी नीलामी करेगा। इसके लिए उसे पुलिस या परिवहन विभाग की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में खान एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार विभाग जल्द ही एक नई नियमावली तैयार करने जा रहा है।
इसके तहत बालू सहित कुछ भी अवैध खनन करने पर विभाग ही ऐसे वाहनों की जब्ती कर सकेगा। अब तक की व्यवस्था में पुलिस या परिवहन विभाग की सहायता लेनी पड़ती है। नई नियमावली तैयार होने के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी। वाहन में ट्रक, जेसीबी हो या कोई भी वाहन, अगर वह अवैध खनन करते पाया गया तो उसकी जब्ती की जाएगी। इसके बाद ऐसे वाहनों की विभाग नीलामी भी करेगा। प्रधान सचिव ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग यह प्रावधान करने जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि हर हाल में अवैध खनन पर लगाम लगे।