बिहार पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि उनके लिए कम से कम अलग से पुलिस यूनिट क्यों नहीं बनाई जाए? राज्य में चल रही पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर को आरक्षण दिए जाने के मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने वीरा यादव की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील अजय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए सिपाही और दारोगा की बहाली में आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी पर कोर्ट का कहना था कि यदि ट्रांसजेंडर के लिए राज्य में बटालियन का गठन नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम पुलिस यूनिट का प्रावधान किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख आगामी 28 जनवरी तय की है।