बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर मतदाता सूची में संशोधन, दावा-आपत्ति इत्यादि को लेकर मात्र दो दिन शेष रह गये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन एक फरवरी तक किया जाना है। इसके लिए रविवार और सोमवार को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। आयोग के अनुसार एक फरवरी के बाद मतदाता सूची को लेकर कोई भी दावा या आपत्ति मान्य नहीं होगा।
मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए निर्देश
बिहार में पंचायत चुनाव– 2021 के तहत मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये जमा करना होगा। जबकि पंच व वार्ड सदस्य के के लिए मात्र 250 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं, जिला परिषद सदस्य के लिए दो हजार रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में ये नामांकन शुल्क निर्धारित किए गए थे, जिसे पुन: संशोधित नहीं किया गया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव, 2021 के लिए नामांकन शुल्क में वृद्धि का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। आयोग के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क का 50 फीसदी ही जमा करना होता है।