बिहार पंचायत चुनाव, 2021 को लेकर सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। राज्य में एक फरवरी तक मतदाता सूची में संशोधन का कार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में 19 जनवरी से 01 फरवरी के बीच मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाना है और इसी बीच में मतदाता सूची में नये नामों को शामिल करने व संशोधन के लिए दावा एवं आपत्ति इत्यादि के निबटारे की कार्रवाई भी की जाएगी।
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को निर्देश दिया है कि प्रपत्र ‘घ’ में मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाएंगे। इसमें संशोधन करते हुए आवेदक की उम्र और लिंग के संबंध में जानकारी दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। अगर प्रपत्र ‘घ’ का प्रिटिंग पहले हो चुका है तो उसमें उम्र व लिंग संबंधी जानकारी अंकित कर उसका उपयोग किया जा सकता है।
आयोग के अनुसार प्रपत्र ‘ग’ में मतदाता सूची में अंकित जानकारी में संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिस प्रकार प्रपत्र ‘घ’ में आयु संबंधी कागजात संलग्न किए जाने हैं, उसी प्रकार इस मामले में कागजात शामिल किए जाएंगे। जबकि प्रपत्र ‘ख’ में मृत्यु के कारण, स्थानांतरण के कारण, पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण या अन्य कारणों से नाम को हटाने संबंधी दावा किया जा सकता है। आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को आठ फरवरी तक सभी दावा व आपत्तियों का निबटारा करने का निर्देश दिया है।