भ्रष्टाचार के दोषी और अन्य 11 मामलों से जुड़े व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों को पंचायत में अन्य पद प्राप्त करने के लिए भी आयोग्य घोषित कर दिया है।
आयोग के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो, चुनाव संबंधी किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो, 21 वर्ष से कम उम्र का हो, विकृत चित्त वाला हो, केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। आयोग के अनुसार केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो, केंद्रीय/ राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार में पदमुक्त कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, उन्हें भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है।
आयोग के अनुसार भारत के अंदर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अन्य अपराध के लिए छह महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुका हो, किसी कानून के तहत किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो, पंचायत के तहत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, वह व्यक्ति पंचायत के सदस्य या पदधारी होने के अयोग्य होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव के लिए चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है।