बलिया।दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश( फास्ट ट्रैक कोर्ट) संख्या प्रथम चंद्रभानु सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पति को दस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित की है।
रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला पुरानी कोट मल्लाह टोली निवासी अभियुक्त मजहर मोबीन को अदालत ने भादवि की धारा के तहत उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना रसड़ा थाना अंतर्गत मोहल्ला पुरानी कोट मल्लाह टोली गांव में 30 मई 2002 को घटित हुआ था। देवरिया जनपद के बांसगांव निवासी वादी मुकदमा जहांगीर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 23 जनवरी 2000 को हुई थी। विदाई के बाद से ही पति समेत परिवार वाले बाइक की मांग करने लगे व प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 30 मई 2002 को सुबह पांच बजे जला दिए जिसकी इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई। परीक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता भरत तिवारी व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने उक्त फैसला सुनाया है।