फेमा नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने पांच विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने पांच विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये पांचों बैंक भारत में काम कर रहे हैं और उन पर फेrbi2मा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इन बैंकों में बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सु बिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड शामिल हैं। आरबीआई ने फेमा 1999 की धारा 11(3) की शक्तियों का उपयोग करते हुए यह जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने बयान में कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट्, 1999 (फेमा) के अनुसार रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के तहत जारी दिशा-निर्देशों का इन सभी बैंकों ने उल्लंंघन किया है, इसलिए इन पर यह जुर्माना लगाया गया है।

दरअसल साथ ही आरबीआई ने इन सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। बैंकों ने इस नोटिस का जवाब लिखित में दिया था। आरबीआई ने कहा कि नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होने पर ही यह जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने जर्मनी के डॉयचे बैंक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 10,000 रुपए प्रत्येक का जुर्माना लगाया है।

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