प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज से लागू, ये 10 नियम जानना जरूरी

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केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कर दी है,  जिसके नियम कल से लागू हो जाएंगे। इस योजना के तहत उन लोगों को एक बार फिर ब्लैकमनी की घोषणा करने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अबतक नहीं की है। नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत कोई भी 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी देकर अपनी अघोषित आय की जानकारी दे सकता है।
 
 नए इनकम डसक्लोजर स्कीम के तहत कोई भी 31 मार्च तक बैंकों में जमा अघोषित इनकम या फिर अपने पास पड़ी हुई ब्लैकमनी को व्हाइट करा सकेगा। रेवेन्यू सेक्रेट्री हंसमुख अढिया का कहना है कि नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम 17 दिसंबर से शुरू होगी।
 
आइए जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की 10 जरूरी बातें….
 
 1. नई इनकम डिसक्लोर स्कीम 17 दिसंबर से शुरू हो रही है। जिसके तहत आप अपनी अघोषिय आय की जानकारी सरकार को दे सकते हैं।
 
2. इसके तहत 31 मार्च तक आप अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं।
 
3. नए इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत लोगों के लिए नई ईमेल आईडी blackmoneyinfo@incometaxgov.in बनाई गई है, जिसके जरिए लोग अघोषित आय की जानकारी दे सकते हैं। इसके तहत ब्लैकमनी का खुलासा करने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। 
 
4. योजना के तहत आप अपने अघोषित आय की घोषणा करते हैं तो इस पर आपको 50 फीसदी पेनल्टी देनी होगी। आईडीएस स्कीम के तहत यह 45 फीसदी था। अगर यह इनकम बैंक में जमा करा दिया है तो उसमें जमा 25 फीसदी रकम 4 साल के लॉक रहेगी।
 
5. अगर बलैकमनी के बारे में खुद नहीं बताया और यह पकड़ी गई तो इस पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी लगाई जाएगी।

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