लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। यह गुरुवार की रात से प्रभावी होगा। रात में नौ बजे से सुबह छह बजे तक का कर्फ्यू नगर निगम सीमा के लिए ही लागू किया गया है। कमिश्नर रंजन कुमार, पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने देर रात स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है।
कमिश्नर रंजन कुमार ने बताया कि फिलहाल 16 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था रहेगी। तय तारीख के बाद एक बार फिर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराते हुए सामान्य रूप से जन जीवन चलता रहेगा। इसके अलावा मास्क और कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी टीमें गठित की जाएंगी। ग्रामीण इलाकों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की वजह से फिलहाल कर्फ्यू से छूट दी गई है।
शहरों में जरूरी सामान ले जाने के लिए छूट
– रात्रिकालीन कर्फ्यू में आवश्यक वस्तु लाने ले जाने के लिए छूट रहेगी
– ग्रामीण इलाकों में कर्फ्यू लागू नहीं होगा
– फल,सब्जी,दूध, गैस सिलेंडर, पेट्रोल -डीजल, दवा की सप्लाई जारी रहेगी
– रात की ड्यूटी वाले सरकारी, अर्धसरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी
– आवश्यक सेवाओं के निजी क्षेत्र कर्मचारियों को भी छूट रहेगी
– स्टेशन, बस स्टेशन एयरपोर्ट यात्रियों के टिकट पास का काम करेंगे
– मालवाहक वाहनों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा
सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल-कॉलेज 15 तक बंद
जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी शिक्षण संस्थान-महाविद्यालय और कोचिंग बंद करने का निर्देश दिया है। इसमें मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल हैं। वहीं, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरा मेडिकल संस्थानों पर ये निर्देश लागू नहीं होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इसके अलावा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जहां परीक्षाएं या प्रेक्टिकल चल रहे हैं वे खुले रहेंगे। वहां कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षा या प्रेक्टिकल होंगे।