दिल्ली में कड़ा आसमानी पहरा, 16 अगस्त तक ड्रोन और हॉट एयर बैलून की उड़ानों पर पाबंदी

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी में ड्रोन, पैराग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसी हवाई वस्तुओं की उड़ानों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा। उच्च सुरक्षा वाले जम्मू वायु सेना स्टेशन में 27 जून को लगातार दो विस्फोट हुए थे। अपनी तरह के पहले हमले में एक ड्रोन ने जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर दो बम गिराए, जिससे दो कर्मियों को मामूली चोटें आईं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ अपराधी, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, मानव रहित विमान (यूएवी) या ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर जैसी वस्तुओं का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली के ऊपर इस तरह की वस्तुओं की उड़ान पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। 

29 जनवरी को लुटियन दिल्ली के बीचों बीच इजराइली दूतावास के बाहर एक छोटा आईईडी ब्लास्ट हुआ था। कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित दूतावास से करीब 150 मीटर दूर हुए विस्फोट में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

जून में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस विस्फोट के सिलसिले में लद्दाख के कारगिल से चार छात्रों को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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