तमिलनाडु में फिर बढ़ा लॉकडाउन, 21 जून तक रहेंगी पाबंदियां, मगर इस बार मिलीं ये छूटें

तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसके तहत 35 दिनों के बाद 14 जून से सैलून, पार्क और शराब की दुकानें खुल जाएंगी। 14 जून से चेन्नई समेत 27 जिलों में सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बिना एसी के सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चल सकते हैं और  एक बार में 50 फीसदी ग्राहकों को ही अनुमति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों से कोविड-19 के संबंध में निर्देशों का पालन करने को कहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य में कोयंबटूर और नीलगिरि समेत 11 जिलों में कोविड-19 के अपेक्षाकृत अधिक मामलों में कारण वहां कम छूट मिलेगी। बाकी 27 जिलों में ज्यादा ढील दी जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक ढील संबंधी यह आदेश 14 जून से लागू होगा। सिनेमा और बस सेवा पर 21 जून तक पाबंदी लागू रहेगी। चेन्नई समेत 27 जिलों में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ उद्योगों का कामकाज जारी रहेगा।

वहीं, कृषि उपकरण, पंप सेट और संबंधित उपकरणों की मरम्मत करने वाली दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच काम कर सकती हैं, वहीं मिक्सी, ग्राइंडर, टेलीविजन सेट और अन्य घरेलू बर्तनों की मरम्मत करने वाली दुकानें सुबह 9 से दोपहर 2 बजे के बीच काम कर सकती हैं। इतना ही नहीं, सरकारी पार्क भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, मगर एडमिशन के काम जारी रहेंगे।

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