आयकर रिटर्न दाखिल अब और आसान हो गया है। आप अपने नजदीकी डाकघर में भी आईटीआर भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए यह नई सेवा शुरू की है। डाक विभाग अपने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) काउंटरों पर आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने का विकल्प दे रहा है, जो देश भर के लाखों वेतनभोगी करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट ने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि करदाता आसानी से पास के डाकघर सीएससी काउंटर पर आईटीआर सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।गौरतलब है कि भारत भर में डाकघर के सीएससी काउंटर भारतीय नागरिकों के लिए डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं जैसी कई वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंगल रिच पॉइंट के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही लोग सीएससी काउंटरों के माध्यम से कई अन्य सरकारी लाभ और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार स्थानीय डाकघर में स्थित इन सीएससी केंद्रों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को कई अन्य ई-सेवाएं भी प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स का लाभ उठा सकें। अब आयकर रिटर्न भरने की नई सुविधा शुरू होने से छोटे कस्बे और गांव में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
आसानी से भर पाएंगे रिटर्न
अब तक अधिकांश लोग आयकर रिटर्न भरने के लिए कर विशेषज्ञ या सीए की मदद लेते हैं। हालांकि, गांवों और कस्बे में सीए या कर विशेषज्ञों की मदद आसानी से नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग खुद भी ऑनलाइन आईटीआर भर लेते हैं, लेकिन उसमें टैक्स से जुड़ी तकनीकी खामियों का डर बना रहता है। ऐसे में छोटे शहरों के लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना किसी मुश्किल काम से कम नहीं। डाकघर में नहीं सेवा शुरू होने से उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी। वो आसानी से अपना रिटर्न भर पाएंगे।
वेबसाइट की भी ले सकते हैं मदद
आईटीआर दाखिल करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट की भी मदद दी है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सहूलियत देने के लिए नई वेबसाइट हाल ही में लॉन्च की हैं। नई वेबसाइट में करदाताओं को सहूलियत देने के लिए कई नॉलेज पैक शामिल किए गए हैं जिसकी मदद से आप अपना रिटर्न खुद भी भर सकते हैं। गलती होने पर आप उपभोक्ता अधिकारी से मदद लेकर उसे सुधार भी सकते हैं।
ये है टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई है. वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। यदि आपको एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। नौकरी कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आपके लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है।