ट्रेडिंग-डीमैट पर SEBI ने बदले नियम, ये काम नहीं किया तो बंद हो जाएगा अकाउंट

अगर आप ट्रेडिंग या डीमैट खाताधारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, शेयर मार्केट को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सेबी ने कहा कि मौजूदा योग्य ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन का विकल्प देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके ट्रेडिंग और डीमैट खाते पर रोक लगा दी जाएगी।

1 अक्टूबर से ये बदलाव: इसके अलावा एक अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलने वाले निवेशकों को नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। वहीं, अगर निवेशक चाहें तो किसी को नामित किए बिना भी खाता खोल सकते हैं। बाजार नियामक द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक इस संबंध में एक फॉर्मेट जारी किया है।

गवाह की जरूरत नहीं: इसके अलावा खाताधारक को नॉमिनेशन और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि खाताधारक अंगूठे का निशान लगाता है, तो गवाह के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। सर्कुलर के मुताबिक ई-साइन सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन नॉमिनेशन और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं और उस स्थिति में गवाह की जरूरत नहीं होगी।

क्या होता है डीमैट: ये वो अकाउंट होता है, जिसके जरिए आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इसके जरिए आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इसके अलावा आईपीओ, एसआईपी, म्युचुअल फंड के अलावा इंट्रा डे जैसे निवेश के जरिए मुनाफा कमा सकते हैं।

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