भारत की गोपनीय सूचनाएं चीन को लीक करने के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा की अदालत ने आरोपी राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। इस मामले की जांच बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर है। अभी पैसे के लेन-देन को लेकर जांच अहम मोड़ पर है। अगर आरोपी को जमानात दी जाती है तो वह न्याय के हित में नहीं होगा, क्योंकि आरोपी निश्चिततौर पर जमानत पर बाहर आने के बाद अपराध में अपनी संलिप्तता को लेकर साक्ष्य छिपाने या मिटाने का प्रयास अवश्यक करेगा।
अदालत ने कहा कि इस मामले के तमाम तथ्य देखने के बाद आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर की जा रही है। इससे पहले अदालत ने बीते बुधवार को आरोपी राजीव शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश दिए थे।
इस मामले में राजीव शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने अदालत से उसकी रिमांड की मांग करते हुए कहा था कि इस पूरे प्रकरण में पैसे के लेन-देन को लेकर उलझी गुत्थी को सुलझाना है। साथ ही यह पता लगाना है कि इस अपराध में शर्मा के साथ और कौन लोग शामिल थे। अदालत ने ईडी की मांग पर राजीव शर्मा को रिमांड पर सौंप दिया था। रिमांड समाप्त होने के बाद बीते बुधवार को राजीव को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पेश मामले में ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार राजीव शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार करने के बाद अलग से मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी का कहना है कि जांच में सामने आया है कि शर्मा ने गोपनीय दस्तावेज चीन की खुफिया विभाग के अधिकारियों को दिए थे। इसके एवज में उसे आर्थिक लाभ मिला था।
ईडी ने यह भी कहा कि आरोपी ने आर्थिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा को दाव पर लगाया, जो कि बेहद गंभीर बात है। ईडी ने यह खुलासा भी किया कि रकम का लेन-देन हवाला के माध्यम से हुआ था। जांच में खुलासा करते हुए ईडी ने बताया कि आरोपी राजीव ने महिपालपुर में शेल कंपनियों का ऑफिस बनाया हुआ था। इस कंपनी के नाम पर चीन के नागरिक झेंग चेंग व एक नेपानी नागरिक शेर सिंह ने नकदी भेजी थी। इस मामले में पहले दिल्ली पुलिस ने शर्मा को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उसे दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। ईडी ने बाद में शर्मा को गिरफ्तार किया था।