इससे पहले 6 नवंबर को हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ओडिशा पुलिस को जय पांडा और उनकी पत्नी को 12 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया था.
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और उनकी व्यवसायी पत्नी जगी मंगत पांडा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ओडिशा हाई कोर्ट ने जमीन हड़पने के मामले में दोनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले 6 नवंबर को हाई कोर्ट ने ओडिशा पुलिस को जय पांडा और उनकी पत्नी को 12 नवंबर तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया था. नए आदेश में ओडिशा हाई कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को खारिज किया है.
जय पांडा और उनकी पत्नी न्यूज चैनल ओटीवी नेटवर्क (OTV Network) के मालिक हैं. दोनों ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हैं. ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ गैरकानूनी ढंग से जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया है. यह पूरा मामला खुर्दा जिले के सौरा गांव में अनुसूचित जातियों
की सात एकड़ जमीन से जुड़ा है.
आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओडिशा इंफ्राटेक ने गैरकानूनी तरीके से अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदी है और इस गड़बड़ी में पूर्व सांसद जय पांडा का हाथ है. ओडिशा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हटाने की बात कही गई थी.
नवीन पटनायक सरकार ने अनुसूचित जाति के कुछ लोगों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच से इस मामले की जांच करने को कहा था. ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी अपनी जांच में दावा किया है कि खुर्दा जिले के सौरा गांव में ओडिशा इंफ्राटेक ने अनुसूचित जातियों की जमीन खरीदने के लिए फर्जीवाड़ा किया है.