महंगाई पर अंकुश लगाने और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मूंग की दाल को छोड़कर अन्य सभी दालों के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी है। थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए 31 अक्तूबर तक स्टॉक सीमा तय दी है। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि थोक विक्रेताओं पर 200 मीट्रिक टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। पर इसमें एक किस्म की दाल की मात्रा 100 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा पांच टन है।
सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मिलर के लिए सीमा पिछले तीन माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 फीसदी में जो अधिक हो, वह होगी। आयातकों के लिए स्टॉक की सीमा 15 मई 2021 से पहले रखे गए या आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं के समान होगी।
इस तिथि यानि 15 मई के बाद आयातित दालों के लिए स्टॉक सीमा सीमा शुल्क की तारीख के 45 दिनों के बाद लागू होगी। मंत्रालय का कहना है कि संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करना होगा। इस स्टॉक को तीस दिन के भीतर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा।