चिन्मयानंद केस: रंगदारी मांगने वाली आरोपी पीड़िता को कॉलेज ने LLM की परीक्षा में बैठने से रोका

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शाहजहांपुर: 

स्वामी चिन्मयानंद मामले में पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता को मंगलवार को कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया. पीड़िता सुबह शाहजहांपुर जेल से परीक्षा देने बरेली कॉलेज गई थी.

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के मामले में रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता सोमवार को एल एल एम प्रथम सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा देने गई थी और कल पीड़िता को एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से एल एल एम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया गया था क्योंकि पीड़िता की इस सेमेस्टर में 75% उपस्थिति नहीं थी.

जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि पीड़िता पुलिस सुरक्षा में आज सुबह बरेली में एल एल एम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भेजी गई .

एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष अमित सिंह ने फोन पर भाषा को बताया कि चिन्मयानंद प्रकरण में शाहजहांपुर की जेल में बंद पीड़िता आज तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देने आई थी परंतु उसके पास प्रवेश पत्र नहीं था क्योंकि उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं होने के कारण उसे प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया था.

टिप्पणियां

अमित सिंह ने बताया कि न्यायालय की ओर से भी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था, जिसमें 75 फीसदी उपस्थिति नहीं होने के बाद भी पीड़िता को परीक्षा में बैठने देने की बात हो. इसी आशय का पत्र पीड़िता को लेकर आई पुलिस टीम को दे दिया गया है और पत्र के माध्यम से ही जेल प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है.

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