घर खरीदने में लगने वाले इन चार्ज के बारे में जानते हैं?

अगर आप भी घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए. होम लोन लेकर घर खरीदने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में अगर आप भी मकान खरीदने की सोच रहे हैं और केवल यह अनुमान लगा रहे हैं कि घर की कीमत के अलावा डाउन पेमेंट और स्टांप ड्यूटी पर अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो यह सही नहीं है. हम आपको बता रहे हैं कि आपको अलग से कुछ चार्ज और फीस के लिए कितनी रकम चुकानी होगी. होम लोन में नहीं मिलेगी घर की पूरी कीमत कोई भी बैंक या एनबीएफसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 फीसदी तक ही लोन देती है. इसके बाद जो पैसे चाहिए, उसका इंतजाम आपको खुद करना पड़ता है. इसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं. क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मिलती है लोन की रकम लोन देने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियां आपके क्रेडिट स्कोर को भी चेक करती हैं. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो लोन की राशि बैंक कम कर सकते हैं.

होम लोन में नहीं मिलेगी घर की पूरी कीमत कोई भी बैंक या एनबीएफसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 फीसदी तक ही लोन देती है. इसके बाद जो पैसे चाहिए, उसका इंतजाम आपको खुद करना पड़ता है. इसे डाउन पेमेंट भी कहते हैं. क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मिलती है लोन की रकम लोन देने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय कंपनियां आपके क्रेडिट स्कोर को भी चेक करती हैं. अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हुआ तो लोन की राशि बैंक कम कर सकते हैं.

पर्टी खरीदने पर कमीशन भी चुकाना पड़ेगा.
किसी ब्रोकर की मदद से लिए गए घर पर आपको ब्रोकरेज की रकम का भुगतान करना पड़ेगा. ब्रोकरेज की फीस प्रॉपर्टी की कीमत का दो फीसदी तक हो सकता है. इसके अलावा इस रकम पर जीएसटी भी लगता है. ब्रोकरेज की रकम महंगी प्रॉपर्टी के लिए कम और सस्ती प्रॉपर्टी के लिए अधिक हो सकता है.

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज 
घर खरीदने में आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज भी चुकाना पड़ता है.यह रकम प्रॉपर्टी के स्थान, राज्य, सुव धाओं और उद्देश्य, प्रॉपर्टी की उम्र, मकान मालिक की उम्र और लिंग इत्यादि के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टांप ड्यूटी के बारे में जान लेना चाहिए. स्टांप ड्यूटी – प्रॉपर्टी के सर्किल रेट का 5-6 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज – प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक फीसदी सरचार्ज – स्टांप ड्यूटी का दो से तीन फीसदी सेस – स्टांप ड्यूटी का 10 फीसदी सोसाइटी के चार्ज अलग से अगर आप किसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स या सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं तो आपको मेंटेनेंस चार्ज का भी भुगतान करना होता है. इनमें सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग, गार्डन स्टाफ का वेतन, वाटर-टैंकर चार्ज आदि शामिल होते हैं. इन सबसे भी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी वृद्धि हो जाती है. घर खरीदते समय आपको पार्किंग, स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोर्ट, क्लब हाउस, जनरेटर आदि के लिए भी भुगतान करना पड़ सकता है. घर खरीदते समय होम लोन प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, एप्लिकेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस और टेक्निकल इवैल्यूएशन फीस और लोन कन्वर्जन और रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज का भुगतान भी करना होता है.

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