रेरा (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) ने ग्राहकों की शिकायत पर बिहार में गृह वाटिका होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी के चार प्रोजेक्टों में संपत्ति बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। रेरा ने पटना, फुलवारीशरीफ, दानापुर और बिहटा के रजिस्ट्रार को संपत्ति के निबंधन रोकने के लिए लिखा है। अथॉरिटी ने कहा है कि वीआईपी रेजिडेंसी, पुष्प वाटिका, कमल कॉम्पलेक्स, उर्मिला वाटिका एवं अन्य प्रोजेक्ट जो ग्रीन वाटिका होम्स द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनमें बिक्री नहीं होगी।
रेरा ने कंपनी के खातों के बारे में भी पूरी जानकारी मांगी है। असल में इस कंपनी के खिलाफ रचना द्विवेदी, नवनीत कुमार, रविंद्र कुमार सिन्हा, अमजद अली, तारिक जमील ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी कि कंपनी रेरा के कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ग्राहकों के पैसे की वापसी नहीं की जा रही। इसके बाद रेरा ने यह कार्रवाई की है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।