घर-घर राशन योजना पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली सरकार को राशन की दुकानों में ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक- प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरणों को लगाने का निर्देश दिया है ताकि राशन लाभार्थियों को पारदर्शी ढंग से राशन वितरण किया जा सके। केंद्र ने राज्य सरकार से 30 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट देने को भी कहा है।
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन आपूर्ति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच आरोप- प्रत्यारोपों के बीच यह निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2018 में ई-पीओएस सिस्टम के माध्यम से राशन वितरण को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। केंद्र चाहता है कि दिल्ली सरकार राशन को वास्तविक लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी राशन की दुकानों पर ई-पीओएस वितरण व्यवस्था को लागू करे।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में निदेशक डी.के. गुप्ता ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार इस विभाग के विभिन्न स्तरों से 12 से अधिक प्रत्र अथवा डीओ लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में खाद्यान्न वितरण अभी भी पुराने/ मैनुअल रजिस्टर- आधारित प्रणाली के जरिये किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों का संचालन नहीं कर दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की धारा 12 का उल्लंघन कर रही है।
गुप्ता ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ई-पीओएस मशीनें न केवल एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पारदर्शी वितरण के लिए बल्कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)’ – राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा के कार्यान्वयन के लिए भी जरूरी है।