7th Pay Commission : केंद्रीय एवं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। सरकार ने तीन महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के लिए जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) GPF की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के अनुसार इस तिमाही के लिए जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है। वित्त मंत्रालय के दायरे में आने वाले आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के बजट सेक्शन ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस ब्याज दर को 1 अक्टूबर, 2020 से लागू माना जाएगा। कोरोना संकट में सामने आए सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। हर साल केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष की हर तिमाही के आरंभ में स्मॉल सेविंग स्कीम यानी लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बदलाव करती है। इसके बाद GPF और अन्य योजनाओं को लेकर भी ब्याज दरों में संशोधन तय किया जाता है। यानी जीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है, उसकी हर तीन महीने के अंतराल से समीक्षा की जाती है एवं जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जाता है। जीपीएफ GPF भी एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड अकाउंट Provident Fund Account ही होता है लेकिन यह सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होता है। इसका लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारियों के भी एक निश्चित वर्ग को इस फंड में अपनी तरफ से अंशदान, योगदान देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि यह पीएफ से सर्वथा अलग प्रकार का फंड होता है।
नए नोटिफिकेशन का इन Funds पर होगा असर
सरकार की इस अधिसूचना का जनरल प्रोविडेंट फंड GPF, ऑल इंडिया सर्विस प्रोविडेंट फंड, कांट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, इंडियन आर्डिनेंस फैक्टरीज वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड और इंडियन नेवल डाकयार्ड वर्कमैन्स प्रोविडेंट फंड आदि फंड्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
GPF में निवेश से यह लाभ
GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड भी एक प्रकार का प्रोविडेंट फंड ही है। वर्तमान में इस फंड में सिर्फ शासकीय कर्मचारी ही पैसे निवेश कर सकते हैं। वह कर्मचारी चाहे तो अवधि से पहले ही बीच अवधि में धनराशि को जरुरत होने पर निकाल सकता है। इस योजना में खास बात यह है कि इसमें जमा धन राशि केवल रिटायरमेंट के समय ही शासकीय कर्मचारी को मिल पाती है।
सरकारी कर्मचारी “चाइल्ड केयर लीव” के हकदार
केंद्र सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को भी “चाइल्ड केयर लीव” (सीसीएल) का हकदार बनाया है। कार्मिंक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा सुझाये गये प्रमुख सुधारों की कड़ी में यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीएल का प्रावधान केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए है जो माता-पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं। कहा कि यह आदेश कुछ समय पहले की जारी हो चुका है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा, लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का भी कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं, भले ही वह चाइल्ड केयर लीव पर हों। छुट्टी लेने वाले पुरुष कर्मचारी को पहले 365 दिन 100 फीसद वेतन दिया जाएगा और अगले 365 दिन 80 फीसद वेतन मिलेगा।