कालेधन पर सरकार का एक और बड़ा वार, हर खाते के लिए जरूरी हुआ PAN नंबर

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नई दिल्ली: काले धन पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का एक और बड़ा कदम उठाया है। 28 फरवरी तक हर खाताधारक को PAN नंबर देना होगा। वित्‍त मंत्रालय ने आज आदेश जारी कर लोगों को बैंकों और पोस्‍ट ऑफिसों में अपने बचतखाते के लिए पैन नंबर जमा करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के मुताबिक जिन्‍होंने अपना पैन नंबर नहीं दिया है वो 28 फरवरी तक हर हाल में पैन नंबर या फॉर्म 60 जमा करा दें।

 

कालाधन रोकने पर बड़ा फैसला

आदेश के मुताबिक-

  • 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जिन खातों में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा है
  • उसका ब्यौरा बैंक और पोस्ट ऑफिस 15 जनवरी 2017 तक आयकर विभाग को सौंपे
  • 1 अप्रैल 2016 से 9 नवंबर के बीच के उन बचत खातों की डिटेल मांगी है जिनमें 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.50 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हुई हो..जबकि चालू खातों में 12.50 लाख से ज्‍यादा जमा हुई हो..
  • 50 हजार रुपये से ज्‍यादा कैश निकालने पर पैन जरूरी होगा..बैंकों, पोस्‍ट ऑफिस, रेस्‍टोरेंट और होटल्‍स को इसका‍ रिकॉर्ड रखना होगा।

नोटबंदी के बाद अब सरकार के इस फैसले से कालाधन छिपाने वालों की मुश्किल और बढ़ सकती है…

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