MP Assembly By Elections भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने संबंधी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शनिवार को राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पार्टी की ओर से चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर की है।
तनखा ने बताया कि शीर्षस्थ कोर्ट को मामले में जल्द सुनवाई की आवश्यकता से अवगत करवाया गया है। हालांकि इस पर जब भी फैसला होगा, हमारे लिए स्थिति स्पष्ट करने जैसा होगा। पक्ष में फैसला आने पर स्टार प्रचारक होने के कारण चुनाव में होने वाला खर्च पार्टी के खर्च में जुड़ेगा और प्रत्याशियों को राहत मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है, उसमें आयोग ने नोटिस जारी कर हमारा पक्ष तक नहीं मांगा। कमल नाथ को स्टार प्रचारक की सूची से हटाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोग ने अपने अ;घिळर्-ऊि्झ।कार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला किया है। मालूम हो, डबरा विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सभा में कमल नाथ ने भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को लेकर अपशब्द कहे थे। इसी को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी।
पद नहीं है स्टार प्रचारक
शनिवार को कमल नाथ ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए कि स्टार प्रचारक कोई पद नहीं है। चुनाव आयोग ने न तो मुझे कोई नोटिस दिया था, न ही मुझसे इस बारे में कुछ पूछा था। प्रचार अभियान के आखिरी दो दिन में चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया, यह तो केवल उन्हीं को मालूम है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमल नाथ ने केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग ने कल कमल नाथ के बयानों को आधार बनाते हुए उप-चुनाव के लिए उनके स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द कर दिया था।