इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक करोड़ आठ लाख, 40 हजार 760 रुपये के गबन की आरोपी ग्राम प्रधान गीता सिंह व उनके पति रामराज सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 60 दिन के भीतर अदालत में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और जमानत अर्जी को अमरावती केस के विधि सिद्धांत के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 60 दिन की अवधि नहीं बढ़ेगी और तब तक याचियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचियों के खिलाफ बलिया के रसड़ा थाने में धोखाधड़ी, गबन, आदि आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गीता सिंह पर पति सहित सरकारी धन का घपला करने का गंभीर आरोप है।