इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ा। जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा उस दौरान अब्दुल्ला आजम की उम्र पूरी नहीं थी।
आपको बता दें कि 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम स्वार-टांडा से सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। तब उनके मुकाबले बसपा से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खां ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अब्दुल्ला की आयु को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी।
उनका कहना था कि अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम है, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवाब काजिम अली खां ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर दी थी।
24 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका संख्या 8 में नवाब काजिम अली खां ने अब्दुल्ला आजम की सीबीएसई बोर्ड की हाईस्कूल की मार्कशीट पेश की थी, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि 01.01.1993 है। इसके हिसाब में वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे।