लखनऊ। सरथुआ ग्राम सभा की बार्डर पर स्थित सेवई गाँव की गाटा संख्या 744 एरिया 2600 वर्गफीट की रजिस्टर्डएग्रीमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय में जयप्रकाश यादव शपथ पत्र दाखिल करके जिस जमीन की चौहद्दी दर्शाकर मुकदमा लड़ रहा था,उस जमीन की रजिस्ट्री कराई तो चौहद्दी में कर दिया हेराफेरी।पुलिस ने कहा प्रथम दृष्टया 419 और 420 का मामला।
वाकया सेवई ग्राम सभा की है जब से गांव नगर निगम में आया है तब से प्रापर्टी डीलर जमीन हथियाने के लिए नियम-कानून तोड़ने से भी डर नही रहे है। 2015 में अपने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया शपथ पत्र दाखिल किया कि 744 गाटा की चौहद्दी निम्न है उसी प्लाट की रजिस्ट्री में कानून की धज्जियां उड़ाकर चौहद्दी को छिन्न-भिन्न कर दिया। जिसे कानून के जानकार 419 और 420 की तहत आपराधिक कृत्य मान रहे है ।
2015 में मिथलेश सिंह और छाया सिंह ने 1300 और 1300 वर्गफीट की दो प्लाट की रजिस्ट्री कराकर काबिज थे। उसकी मेड़बंदी कराकर चौहदी जो रजिस्ट्री में भी दर्ज है उस हिसाबसे पैमाइस में जगह मौके में पूरी मिली।
दूसरी सबसे रोचक बात यह है कि मिथलेश की चौहदी दर्ज है उसे जयप्रकश यादव ने अपने मुकदमे की शपथ पत्र में भी दर्शाया है।जब प्लाट संख्या 744 की रजिस्ट्री कराई तो चौहद्दी में हेरा-फेरी करके दूसरे की आवासीय घोषित प्लांटेड एरिया को हड़पने के लिए साजिश के तहत पहले सेे अंकित चौहदी और कब्जे को फ्राड करते हुए हेरा-फेरी करके बैनामाा करा लिया।इसकी शिकायत जिलाधिकारी से डाक द्वारा किया गया है।
जयप्रकाश यादव और नरेन्द्र यादव सेवई गांव में सरकारी जमीन,तालाब और सरकारी रोड तक प्लाटिंग करके बेच रहे है। स्थानीयप्रशासन की उदासीनता से फ्राड करने वालो के हौसले बुलंद है।
प्रशासन द्वारा कार्रवाई नही होने से कानून के लिए चुनौती बने हुए है।