हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को यूनीटेक को अपनी विलंबित आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और फ्लैटों का कब्जा खरीदारों को देने का अंतिम अवसर दिया था। इसके तहत कंपनी को एक एस्क्रो खाता खोलना था और इसमें जमा राशि का इस्तेमाल सिर्फ लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में करना था।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को यूनीटेक की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसके सभी खरीदारों को कंपनी की प्रस्तावित समझौता योजना को मंजूर या नामंजूर करने को हुई सभी बैठकों पर रोक लगा दी थी। पीठ ने यह कहते हुए कंपनी को नोटिस भी जारी किया था कि ऐसा संदेह है कि वह इस अदालत के आदेश को पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं है।