सेना में महिलाओं के लिए भी होगा पुरुषों जैसा स्‍थायी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

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नई दिल्‍ली- सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए समय भी निश्‍चित कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि तीन माह के भीतर महिलाओं के लिए सेना में स्‍थायी कमीशन का गठन किया जाए।

महिलाओं को लेकर मानसिकता बदलने की जरूरत:

दिल्‍ली हाईकोर्ट की ओर से पहले ही में महिलाओं के पक्ष में फैसला हो चुका था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए अपना यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, ‘महिलाओं को लेकर  मानसिकता बदलनी चाहिए और सेना में सच्‍ची समानता लानी होगी। पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।’

केंद्र का तर्क था कि सेना में ‘कमांड पोस्ट’ की जिम्‍मेवारी महिलाओं को नहीं दी जा सकती क्‍योंकि उनकी शारीरिक क्षमता इसके लायक नहीं और उनपर घरेलू जिम्‍मेवारियां भी होती हैं। इन कारणों के साथ केंद्र ने कहा था कि इस पद की चुनौतियों का सामना महिलाएं नहीं कर सकेंगी।

कोर्ट ने कहा कि कमांड पोस्‍ट पर महिलाओं को आने से रोकना समानता के विरुद्ध है। कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं को समान मौके से वंचित रखना अस्‍वीकार्य और परेशान करने जैसा है।

2010 में हाई कोर्ट का था फैसला

दरअसल, 2010 के मार्च में हाई कोर्ट ने सेना में आने वाली महिलाओं की 14 साल की सर्विस पूरी होने के बाद पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। यह आदेश शार्ट सर्विस कमीशन के तहत दिया गया था।बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने इसपर कोर्ट के समक्ष विरोध जताया। कोर्ट ने मंत्रालय की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। उल्‍लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट का रवैया महिला अधिकारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा।

 

 

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