सरकार का ये फरमान परवान चढ़ते नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मौजूदा कानून में सर्विस चार्ज वसूलने वाले होटल व रेस्त्रां के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है।सरकार का कहना है कि ग्राहकों को पूरी आजादी है कि वे होटल के मेन्यू के जरिये सर्विस चार्ज की पहले जानकारी प्राप्त करें और वहां भोजन न करके सर्विस चार्ज देने से इनकार कर दें।
साथ ही पासवान ने ये भी साफ किया कि भविष्य में ऐसी शिकायतों का प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा क्योंकि नये उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में रेगुलेटर नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। संसद के बजट सत्र में यह विधेयक पारित होने की संभावना है।