मनी-लॉन्ड्रिंग : मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को विदेश जाने की इजाजत

दो करोड़ रुपये या बैंक गारंटी जमा कराने के निर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित मीट कारोबारी मोईन कुरैशी को विदेश जानेमति दे दी है। कोर्ट ने मोईन कुरैशी को दो करोड़ रुपए या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया है। मोईन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की अनुमति मांगी थी। मोईन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। उसे जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी है। ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि मोईन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपए कहकर वसूले थे कि उसके केस में सीबीआई निदेशक की मदद ली जाएगी। कुरैशी सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था।

कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर आरोप है कि उसने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी। ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून (फेमा) के तहत जांच शुरू की थी। इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube