
हिमाचल: पथ परिवहन निगम लगेज पाॅलिसी में संशोधन करने जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से पाॅलिसी में पारदर्शिता लाई जा रही है। बसों में सामान भेजने पर लोगों से कम से कम किराया वसूल किया जाएगा। अभी सरकार पांच किलो तक सामान भेजने पर सवारियां का चौथा हिस्सा किराया वसूल कर रहा है, जबकि 6 से 20 किलो सामान भेजनेे पर सवारियां का आधा किराया लिया जाता है।
अब इसमें एकरूपता लाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम को इस बारे आदेश जारी किए हैं। इसमें निगम को यह भी कहा गया है कि जनता पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ना चाहिए। परिवहन निगम ने इसको लेकर कमेटी गठित की है।
कमेटी के सदस्य चालकों और परिचालकों के फीडबैक से पता लगा रही है कि बसों में लोग कितना सामान भेज रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नवंबर 2024 में 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी के क्लॉज नंबर 26 में संशोधन कर किराये में कटौती की थी।
इसमें एचआरटीसी बसों में बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया, 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया और 21 किलो से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लिया जाता है। वहीं, 41 किलो से 80 किलो तक सामान भेजने पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होता है।



