
पंचायत उप चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किया है, ग्राम पंचायत सदस्य अधिकतम दस हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं, अन्य पदों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग खर्च सीमाएं हैं।
प्रदेश में पंचायतों की खाली सीटों पर तारीख का एलान होते ही। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। सीडीओ और डीपीआरओ की बैठक के साथ ही चुनाव खर्च के बारे में निर्देश जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75-75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। जबकि जिला पंचायत सदस्य चुनाव में दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं।
सामान्य श्रेणी के ग्राम पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य डेढ़ सौ रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है। सामान्य श्रेणी के ग्राम प्रधान उम्मीदवार के लिए तीन सौ रुपये एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के डेढ़ सौ रुपये नाम निर्देश पत्रों का मूल्य रखा गया है।



