आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार को 8 हफ्तों में सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता और वे इस मुद्दे का हल चाहते हैं विवाद नहीं।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हस्तक्षेप दर्ज कराने आए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
पक्ष रखने आए MCD से कोर्ट ने कहा- आपकी निष्क्रियता के कारण ही ये समस्या हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई में केंद्र और कई एनजीओ की दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 8 हफ्तों में दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया था।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं , न कि इस पर विवाद होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोई भी जानवरों से नफरत नहीं करता और हम भी इसका हल चाहते हैं।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube