Supreme Court का विभाजित फैसला: क्या पत्नी पति के भ्रष्टाचार की भागीदार है?

Supreme Court: बुधवार को विभाजित फैसले ने कानूनी और सामाजिक हलकों में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है. सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक ऐसे मामले पर अलग-अलग राय व्यक्त की, जिसमें एक महिला पर अपने पति के मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.

न्यायमूर्ति धूलिया ने अपीलकर्ता (पत्नी) की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि उसने सक्रिय रूप से अपने नाम पर संपत्तियां हासिल करने में भाग लिया था, यह जानते हुए भी कि उसकी वैध आय इन खरीदों का समर्थन नहीं कर सकती थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्नी यह साबित करने में विफल रही है कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने अपने पति के अपराध को बढ़ावा दिया.

हालांकि, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने इस राय से असहमति जताई और अपीलकर्ता को बरी कर दिया. उनका तर्क था कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि पत्नी की कोई गलत मंशा थी. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल पत्नी के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण यह साबित नहीं करता है कि उसे पता था कि धन अवैध रूप से प्राप्त किया गया था.

अपने फैसले में, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने “मानवीय वास्तविकताओं” और वैवाहिक संबंधों में सामान्य आचरण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कानून कुछ हद तक अनुमानों की अनुमति देता है, लेकिन वे ठोस सबूतों का स्थान नहीं ले सकते. उनका मानना था कि केवल इसलिए कि संपत्ति किसी रिश्तेदार के नाम पर है, उसे दोषी मानना सबूत के भार को गलत तरीके से स्थानांतरित करने और कानून द्वारा स्थापित निर्दोषता की धारणा को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है.

खंडपीठ में मतभेद के कारण, इस मामले को अब संभवतः एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाएगा. यह बड़ी पीठ इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेगी, जिसका भविष्य के भ्रष्टाचार के मामलों और वैवाहिक संबंधों में वित्तीय जिम्मेदारी की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा. इससे पहले ट्रायल कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने ही परमशिवम को पीसी एक्ट की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत दोषी ठहराया और अपीलकर्ता-नल्लम्मल को उकसाने का दोषी पाया. जबकि हाई कोर्ट ने संपत्तियों से संबंधित कुर्की आदेश में थोड़ा संशोधन किया, लेकिन उसने दोषसिद्धि को बरकरार रखा. परमशिवम की मृत्यु के बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और नल्लम्मल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की.

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