New Labour Law: 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो मिलेगा ओवरटाइम, ये होंगे नए नियम

नई दिल्ली New Labour Law । देश में जैसे-जैसे निवेश बढ़ने से औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही है, वैसे ही सरकार ने श्रम कानूनों में भी सुधार की प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय अगले वित्त विर्ष में नया श्रम कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें श्रम क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कई सुधार किए गए हैं और कई सुविधाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल नए श्रम कानून का प्रावधान तैयार किया जा रहा है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए नियम लागू होने के बाद श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा। इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है और लगातार श्रम संगठनों से चर्चा कर रही है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार जो नया लेबर लॉ लेकर आ रही है, उसमें ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा को बदला जा सकता है और तय घंटों से यदि 15 मिनट भी ज्यादा काम किया जाता है तो ओवरटाइम का प्रावधान हो सकता है। वहीं पुराने नियमों में यह आधे घंटे की समय सीमा तय थी, लेकिन अब इसे घटाकर 15 मिनट किया जा सकता है।

श्रम मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की है और उनसे मिले सुझावों के आधार पर नए कानून के प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं और इस माह के अंत तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

PF और ESI को लेकर बनेंगे नए नियम

मिली जानकारी के मुताबिक नए लेबर कानून (Labour Law) में कंपनियों को सभी कर्मचारियों को पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसी सुविधाएं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। साथ ही नए लेबर नियमों के मुताबिक कोई कंपनी इस आधार पर बचाव नहीं कर पाएगी कि उसने कोई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के जरिए काम पर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिलने का भी प्रावधान लेबर लॉ में किया जा सकता है। यह जिम्मेदारी प्रमुख नियोक्ता कंपनी पर होगी।

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