Government Employees। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से बंद सरकारी कार्यालयों को अब खोलेने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब सरकारी ऑफिसों व कार्यस्थलों को कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद भी बंद या सीला नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक दफ्तर या कार्यस्थल को अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा वहां काम शुरू हो सकेगा। साथ ही कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में ऑफिस में रहने के आदेश जारी किए हैं।
नए आदेश में इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
– अगर ऑफिस में एक या दो कर्मचारी संक्रमित पाए जाते हैं तो वो जिस जगह पर बैठते हैं और 48 घंटे के दौरान दफ्तर में जहां-जहां गए हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त करने की जरूरत होगी।
– अगर ऑफिस में संक्रमण के ज्यादा मामले मिलते हैं तो पूरे ब्लॉक या बिल्डिंग को सैनिटाइज कराना होगा।
– कर्मचारियों के काम करने की जगह, कॉरिडोर और सीढि़यां, लिफ्ट, पार्किग स्थल, कैंटीन या कैफेटेरिया, बैठक कक्ष और कांफ्रेंस हाल नजदीक होते हैं, इससे इन स्थलों से अधिकारियों, कर्मचारियों और आने-जाने वालों के बीच संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए अगर कोरोना संक्रमण का कोई संदिग्ध मामला नजर आता है तो उसके प्रसार को रोकने के लिए समय से और त्वरित कदम उठाए जाएं।
– कर्मचारियों को रोज हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। ऑफिस में घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी है। बिना लक्षण वाले कर्मचारियों और आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए।
– तमाम सावधानियों और प्रोटोकाल का पालन करने के बाद भी अगर कोई संक्रमित मिल जाता है तो प्रबंधन तुरंत उसे अलग कमरे या एरिया में रखेगा, ताकि दूसरे लोगों से उसका संपर्क नहीं हो।
– स्वास्थ्य विभाग ऐसे कार्यस्थलों पर जोखिम का आकलन करेगा, उसकी सलाह के आधार पर ही मरीज के इलाज, उसके संपर्क में आए दूसरे लोगों की जांच और दफ्तर को संक्रमण मुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
– केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब दफ्तर आना होगा।
– ऑफिस में ज्यादा भीड़ न बढ़े इसके लिए विभाग प्रमुख कर्मचारियों और अधिकारियों के काम करने के लिए अलग-अलग समय स्लॉट जारी करेंगे।
– अभी तक सिर्फ अवर सचिव स्तर के अधिकारी ही दफ्तर जाते थे। लेकिन उप सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति थी। इन्हें भी अलग-अलग समय पर बुलाया जाता था।
– आदेश में बैठकों में भौतिक रूप से मौजूदगी से बचने को कहा गया है। जब तक संभव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जा सकती हैं।
– कंटेनमेंट जोन में रहने वाले जो कर्मचारी या अधिकारी वर्कफ्रॉम होम यानी घर से काम करेंगे, उन्हें हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधनों पर मौजूद रहने को कहा गया है।
– मंत्रालय ने कहा है कि दफ्तरों और कार्यस्थलों पर जहां तक संभव हो दो गज यानी छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। हर समय मास्क पहनना होगा और समय-समय पर कम से 20 से 40 सेकेंड तक हाथ धोते रहना होगा।