इस Sarkari Yojana में 50 लाख से डेढ़ करोड़ तक के कारोबार की पात्रता, केवल 31 मार्च तक ले सकेंगे लाभ

अगर आप कारोबार के दौरान जीएसटी के तहत सामान्य पंजीयन की वजह से खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जीएसटी ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में कंपोजिशन स्कीम में जाने की तैयारी कर रहे व्यापारियों के लिए इस योजना के दरवाजे खोल दिए हैं। कारोबारी 31 मार्च तक यह सुविधा ले सकते हैं। चूंकि इस योजना में 31 मार्च, 2021 तक शामिल हुआ जा सकता है, इसलिए इसके बाद पहली अप्रैल से कारोबारी इसके तहत कारोबार कर सकेंगे। इस तारीख को चूकने के बाद कंपोजिशन स्कीम से जुड़ने के लिए अगले वित्त वर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी। वित्त वर्ष के बीच में इस योजना में शामिल नहीं हुआ जा सकता। जीएसटीएन ने अपने पोर्टल पर अगले वित्त वर्ष के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम यानी समाधान योजना में शामिल होने की सुविधा दे दी है। कारोबारी जिस समय अपना पंजीयन कराते हैं, उस समय वह इस योजना को चुन सकते हैं। जो कारोबारी साल में 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करते हैं, वे इसके पात्र हैं। इसमें सर्विस सेक्टर वालों के लिए 50 लाख रुपये की सीमा है। इस स्कीम में खरीद-बिक्री करने वालों को एक फीसद और सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों को छह फीसद टैक्स देना होता है।

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