बलिया : आरओ व एआरओ को दी आदर्श आचार संहिता की जानकारी

विधान सभा निर्वाचन 2017 को सकुशल व निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में दी जानकारी 

बलिया : विधान सभा निर्वाचन 2017 को सकुशल व निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार ¨सघल ने सभी विधान सभा क्षेत्रों के आरओ तथा एआरओ को आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण परदे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दी।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही सभी आरओ व एआरओ अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद व नगर पंचायतों के साथ बैठक कर सरकारी भवनों आदि से बैनर पोस्टल हटवा दें। साथ ही तहसील व ब्लाकों पर लगे होर्डिंग जिस पर राजनैतिक दल का ¨सबल हो उसे भी हटा दिए जाए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक ले जाना और वापस लाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी विधायक, मंत्री, सरकारी वाहन व बत्ती का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी राजनैतिक दल वल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार नहीं करेंगे। इसकी जांच आरओ द्वारा की जाएगी। ऐसा मामला प्रकाश में आने पर इसकी सूचना तत्काल सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे। व्यय अनुवीक्षण टीम 10 लाख से अधिक की जब्ती को आयकर विभाग को सुपुर्द करेगी। प्रचार सामग्री छापने वाले प्रेस का नाम व पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। 20 हजार से अधिक भुगतान के लिए प्रत्याशी को चेक का प्रयोग करना होगा। निर्वाचन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों, ट्रक एवं जीप ड्राइवरों आदि को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह अपने मत का प्रयोग कर सके। प्रशिक्षण में सिटी मजिस्ट्रेट रामगोपाल ¨सह, वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रकाश ¨सह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अली मेहंदी के साथ सभी निर्वाचन क्षेत्रों के आरओ व एआरओ उपस्थित थे।

 

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