पंजाब में इस दवाई पर मुकम्मल पाबंदी, कैमिस्टो को जारी हुए सख्त आदेश

मानसा :  जिाला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसा जिले में 75 एम.जी. से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि दवा देते समय, केमिस्ट पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन पर्ची) पर अपनी मुहर लगाएगा और दवा देने की तारीख दर्ज करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सिविल सर्जन मानसा ने उनके संज्ञान में लाया है कि 300 मिलीग्राम मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल का आम लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और कई लोग इसे नशीली दवा (जिसे सिग्नेचर भी कहा जाता है) के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने मानसा जिले में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मरीज़ को उसकी स्थिति के आधार पर आमतौर पर प्रतिदिन 25-150 मिलीग्राम प्रीगैबलिन की खुराक दी जाती है। यह आदेश 30 नवंबर, 2025 तक लागू रहेगा।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube