
दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस को एक महिला यात्री को गंदी सीट देने के मामले में दोषी पाया। महिला ने बाकू से दिल्ली की यात्रा के दौरान अस्वच्छ सीट की शिकायत की थी। फोरम ने एयरलाइंस को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए ₹1.5 लाख का मुआवजा और ₹25000 मुकदमे के खर्चे के रूप में देने का आदेश दिया है।
इंडिगो एअरलाइंस को देना होगा मुआवजा
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के एक कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एअरलाइन्स को एक मामले में दोषी ठहराते हुए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि यात्रा के दौरान उसको गंदी और दागदार सीट दी गई थी।