इंदौर। सफदर नागौरी सहित सभी 11 आतंकियों को आज कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान जमानत पर छूटा मुनरोज भी हिरासत में था और जिला कोर्ट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है।
विशेष जज बीके पालोदा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सिमी आतंकियों को उम्रकैद की सज़ा की जानकारी देते जिला लोक अभियोजक विमल कुमार मिश्रा और एजीपी उमेश यादव द्वारा प्रदान की गई।
इससे पहले सिमी आतंकी सफदर नागौरी सहित 10 आरोपियों के बयान गुरुवार को पूरे हो गए थे। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक लगातार सुनवाई हुई थी और न भोजनावकाश हुआ न दूसरे किसी केस की सुनवाई। बंद रूम में कोर्ट ने आरोपियों से अलग-अलग 334 सवाल पूछे थे।
ये है मामला
मार्च 2008 को धार जिले के पीथमपुर स्थित आर्क फैक्टरी के पास सिमी आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां कार्यवाई की थी। इस कार्रवाई में आतंकी तो नहीं मिले लेकिन ऐसे सूत्र हाथ लगे थे जिससे यह साफ हो गया था कि वो इंदौर की ओर रवाना हुए हैं। इस पर धार पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सैफी नगर में लगे श्याम नगर स्थित गफ्फार खां बेकरीवाले के यहां छापा मारा था, इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। इसके अलावा 13 कुख्यात आंतकियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान इनके पास से कई अवैध हथियार और भड़काऊ चीजें प्राप्त हुई थीं।